Tuesday 19 May 2020

शामली 19 मई 2020 सूचना विभाग प्रकाश नार्थ




शामली 19 मई 2020 सूचना विभाग प्रकाश नार्थ।

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि वर्तमान समय में ‘नोवल कोरोना वायरस’ के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है। दिनांक 18 मई, 2020 के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लाॅक डाउन दिनांक 18-05-2020 से दिनांक 31-05-2020 के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये है।
 जसजीत कौर, जिला मजिस्टेªट, शामली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए पुनः निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी करती हूँ। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में कन्टेनमेंट जोन(मौहल्ला कलन्दरशाह, मौहल्ला पंसारियान, बड़ीआल एवं सलेक विहार, कस्बा शामली, थाना कोतवाली शामली, जनपद शामली) में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रहेगा। केवल चिकित्सकी आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवामगन अनुमन्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि निम्नलिखि गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी। जैसे समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि। सत्कार सेवाएं(hospitality service)
समस्त सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल,जिम,तरण-ताल(swimming pools), मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और इसी प्रकार के अन्य स्थान। समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम /अन्य सामूहिक गतिविधियां। समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल एवं धार्मिक जुलूस आदि निषिद्ध रहेंगे।
उन्होंने बताया कि रात्रि निषेध जैसे सांय 07ः00 बजे से सुबह 07ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा(केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)।उन्होंने बताया कि निम्नलिखित गतिविधियां अनुमन्य होगी जैसे नर्सिंग होम/प्राईवेट हाॅस्पिटल में आपातकालीन एवं आवश्यक आॅपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के पश्चात कोविड-19 के संबंध में समस्त सुरक्षा उपायों एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि बाजार में विभिन्न प्रकार की दुकानें निम्न शेड्यूल के अनुसार खुलेगी जैसे
आवश्यक वस्तु/सेवा आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के अन्तर्गत आने वाली सभी दुकानें यथा-दूध, दवा, सब्जी, किराना स्टोर्स एवं मिठाई व बेकरी की दुकानें, कृषि कार्य से संबंधित एवं टायर पंकचर सप्ताह में प्रत्येक दिन प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 12ः00 बजे तक।
घरेलू एवं पारिवारिक उपयोग की वस्तुओं/सामान की दुकानें रेडीमेड गारमेंट्स सप्ताह में 03 दिन यथा-सोमवार, बुद्धवार एवं शुक्रवार को प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 12ः00 बजे तक
वस्त्रालय एवं साड़ी जूते एवं चप्पल की दुकान बुक स्टेशनरी
ज्वैलरी शाॅप टेलरिंग काॅस्मेटिक एवं जनरल स्टोर बर्तन बैग व अटैची कंस्ट्रक्शन कार्य का सामान, विभिन्न घरेलू/वाणिज्यक सामान आदि की दुकानें मोबाइल की दुकान सप्ताह में 03 दिन यथा-मंगवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 12ः00 बजे तक हार्डवेयर/पेन्ट(कलर) सेनेटरी
लोहे की दुकान इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्राॅनिक्स आॅटोमोबाइल्स/आॅटो गैरेज प्रिटिंग प्रेस एवं फ्लेक्स प्रिटिंग चश्मे की दुकान
फर्नीचर आॅटोपार्ट्स की दुकाने।
उन्होंने बताया कि रविवार पूरे जनपद में रविवार के दिन साप्ताहिक बन्दी रहेगी, परन्तु केवल दूध, दवा एवं सब्जी की दुकानें खुलेंगी।दुकानों पर सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने हेतु दुकान मालिकों द्वारा बैरीकेटिंग एवं पक्के पेन्ट से गोले बनवाये जाएगे। फेस मास्क एवं हेण्ड सेनिटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा कोरोना प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि मण्डी पूर्व की भांति सुबह 07ः00 बजे तक खुलेगी। मण्डियों से केवल रिटेलर को ही सामान विक्रय किया जाएगा। उपभोक्ताओं को मण्डी से सीधे सामान खरीदना अनुमन्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा। ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्डेसिंग एवं कोरोना प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए साप्ताहिक बाजार लगाया जा सकता है।उन्होंने बताया कि रेस्टोरेन्ट आदि से केवल खाने की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। रेस्टोरेन्ट आदि में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मिठाई की दुकानों पर भी केवल मिठाई बेचने की अनुमति होगी। वहां पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।उन्होंने बताया कि शादी के लिए पूर्व से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा तथा शादी में 10 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि अन्तिम संस्कार में 10 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।उन्होंने बताया कि 04 पहिया वाहन में ड्राईवर के अतिरिक्त 02 व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति होगी तथा मोटरसाईकिल पर हेलमेट के साथ एक व्यक्ति को चलने की अनुमति होगी, लेकिन महिला पीछे बैठी हो तो उन्हें हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी।उन्होंने कहा कि यह आदेश जनपद, शामली के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 19 मई, 2020 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना/उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा  प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्टेªट, उप जिला मजिस्टेªट द्वारा लिया जा सकेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।आदेश का व्यापाक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों/ खण्ड विकास अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी शामली द्वारा किया जायेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगाई जायेगी।
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